Indian Railways: ट्रेन में सफर दौरान भूलकर भी न करें ये 5 गलतियां, वरना हो सकती है जेल

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Railways Rules: हम सभी ने कभी न कभी ट्रेन से यात्रा तो की ही होगी. लेकिन ट्रेन से यात्रा करते समय हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप ट्रेन या रेलवे स्टेशन पर सफर के दौरान गलती से रेलवे के कुछ नियमों का उल्लंघन करते हैं तो आप मुसीबत में फंस सकते हैं। ऐसा करने पर न सिर्फ जुर्माना भरना पड़ सकता है बल्कि सीधे जेल भी जाना पड़ सकता है। इसलिए ट्रेन से यात्रा करते समय इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। चलिए वो देखते हैं.

विस्फोटक न ले जाएं: रेलवे के नियम ट्रेन के अंदर विस्फोटक या ज्वलनशील सामान ले जाने पर रोक लगाते हैं। ऐसे में अगर आप पटाखे, केरोसिन तेल, पेट्रोल, गैस सिलेंडर आदि सामान के साथ पकड़े जाते हैं तो रेलवे एक्ट 1989 की धारा 164 के तहत आप पर 500 से 1000 रुपये का जुर्माना या 3 साल तक की कैद या फिर दोनों। 

रात में ऐसा बिल्कुल न करें: ट्रेन में सफर के दौरान जब यात्री सो रहे हों तो टीटीई टिकट भी चेक नहीं कर सकते। ऐसे में रेलवे को लगता है कि यात्री अपने साथी यात्रियों की नींद में खलल न डालें. भले ही आप रात में ट्रेन के अंदर तेज आवाज में बात कर रहे हों या म्यूजिक बजा रहे हों। अगर कोई सहयात्री आपकी शिकायत कर दे तो आप मुसीबत में पड़ सकते हैं.

धूम्रपान करना भी गलत है: अगर आप ट्रेन या रेलवे स्टेशन पर धूम्रपान या शराब पीते हुए पकड़े गए तो आप गंभीर संकट में पड़ सकते हैं। अगर आप टीटीई करते हुए पकड़े गए तो आपको जुर्माना और 3 साल तक की जेल की सजा दी जाएगी। ऐसे में रेलवे अपने यात्रियों को सख्त हिदायत देता है कि ट्रेन में सफर के दौरान धूम्रपान या शराब का सेवन न करें.

बिना टिकट यात्रा करना: बिना टिकट ट्रेन से यात्रा करना दंडनीय अपराध है। अभी भी रेलवे की ओर से कई तरह की शंकाएं आती रहती हैं. देखा जा रहा है कि ट्रेनों में आरक्षित डिब्बों में तय सीमा से ज्यादा लोग यात्रा कर रहे हैं. ऐसे में अगर आप रात के सफर में बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़े जाते हैं तो टीटीई आप पर जुर्माना लगा सकता है। आपको जेल भी भेजा जा सकता है.

गलत डिब्बे में यात्रा न करें: कई बार यात्री जनरल या स्लीपर कोच का टिकट लेकर रिजर्व एसी कोच में यात्रा करते हैं। अगर ऐसा किया गया तो टीटीई कार्रवाई करेंगे. इसमें जुर्माने से लेकर कारावास तक की सजा का भी प्रावधान है.

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