हरियाणा सरकार ने अपने कर्मचारियों की कर दी मौज! ग्रेच्युटी की सीमा में 25% वृद्धि को मंजूरी

 
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Haryana News: हरियाणा सरकार ने अपने कर्मचारियों और न्यायिक अधिकारियों के लिए एक बड़ी घोषणा की है। अब, राज्य के न्यायिक अधिकारियों और उनके कर्मचारियों को मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी में 25% की बढ़ोतरी मिलेगी। यह फैसला 1 जनवरी 2024 से प्रभावी होगा और कर्मचारियों के वित्तीय सुरक्षा को और मजबूत करेगा।

मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी 

हरियाणा सरकार ने राज्य के कर्मचारियों और न्यायिक अधिकारियों के लिए मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी की सीमा को बढ़ाकर 20 लाख रुपये से 25 लाख रुपये कर दिया है। यह वृद्धि उन कर्मचारियों के लिए है जिन्होंने कम से कम पांच वर्षों तक राज्य सरकार के लिए काम किया है।

ग्रेच्युटी क्या है?

ग्रेच्युटी एक ऐसी राशि है, जो किसी कर्मचारी को उसकी सेवा अवधि के अंत में दी जाती है। यह राशि कर्मचारियों को उनकी मेहनत का इनाम और सेवा का मान देती है। भारत में ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के तहत यह व्यवस्था लागू की गई है।

ग्रेच्युटी प्राप्त करने की शर्तें
कर्मचारी को कम से कम 5 वर्ष की लगातार सेवा देनी होती है।
ग्रेच्युटी रिटायरमेंट, इस्तीफे, या मृत्यु की स्थिति में दी जाती है।

बढ़ोतरी से क्या होगा फायदा?

25 लाख रुपये की सीमा से कर्मचारियों के परिवारों को आर्थिक संकट के समय अधिक सहायता मिलेगी। इस कदम से कर्मचारियों में सकारात्मक सोच और संतुष्टि का वातावरण बनेगा। न्यायिक अधिकारियों के लिए भी यह फैसला एक तरह से उनकी सुरक्षा की गारंटी है।

1 जनवरी 2025 से लागू

यह फैसला 1 जनवरी 2025 से लागू होगा, जिससे कर्मचारियों और उनके परिवारों को नए साल में एक बड़ी वित्तीय राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री नायब सैनी और वित्त मंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में इस निर्णय पर मुहर लगी थी।

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