हरियाणा में इन चयनित उम्मीदवारों को High Court ने दी बड़ी राहत

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Haryana News: साल 2019 में दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (DHBVN) और हरियाणा बिजली वितरण निगम (UHBVN)  में लोअर डिवीजन क्लर्क (LDC) के रूप में चुने गए उम्मीदवारों को एक बड़ी राहत दी है। हरियाणा सरकार को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने ऐसे सभी उम्मीदवारों को समायोजित करने के लिए कहा है।

उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि एक बार जब याचिकाकर्ताओं ने लंबे समय तक काम किया है, प्रोबेशन अवधि पूरी कर ली है, इस तथ्य के साथ कि विज्ञापित सभी 964 पद नहीं भरे गए हैं, तो राज्य सरकार को उन रिक्तियों के खिलाफ संशोधित योग्यता सूची में याचिकाकर्ताओं के दावे पर उनकी योग्यता के अनुसार विचार करने का निर्देश दिया जाता है ताकि उन्हें समायोजित किया जा सके, भले ही याचिकाकर्ता संशोधित योग्यता सूची में आ गए हों। 

उच्च न्यायालय के अनुसार, केवल उन याचिकाकर्ताओं को समायोजित किया जाएगा, जिन्हें अभी तक नियुक्त नहीं किया गया है या जो पहले से ही प्रारंभिक योग्यता सूची के अनुसार काम कर रहे हैं, बशर्ते वे एलडीसी के 964 पदों पर नियुक्त होने के लिए पात्रता मानदंडों को पूरा करते हों।

न्यायमूर्ति हरसिमरत सिंह सेठी ने सुजाता रानी और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया।

हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) ने 2016 में एलडीसी के 964 पदों पर चयन के लिए विज्ञापन दिया था। चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। हालांकि, 2019 में कुछ आधारों पर मेरिट सूची को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी, जिसके बाद जनवरी 2020 में उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में मेरिट सूची को संशोधित किया गया था। संशोधित योग्यता सूची में, चुने गए और नियुक्त किए गए कुछ उम्मीदवारों को चयन से बाहर रखा गया था और उनकी सेवाओं को समाप्त करने का निर्णय लिया गया था।

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