EPFO Withdrawal: शादी के लिए निकाल सकते हैं पीएफ अकाउंट से पैसा, ये हैं नियम
PF Withdrawal Rules: निजी या सरकारी संगठनों में काम करने वाले कर्मचारियों के नौकरी ज्वाइन करने के समय से ही उनके वेतन का एक हिस्सा पीएफ योजना के तहत उनके बैंक खाते से काट लिया जाता है। इन्हें पीएफ खाते में जमा किया जाएगा. अगर यह पैसा लंबी अवधि के लिए निवेश किया जाए तो रिटायरमेंट के दौरान इसे ब्याज सहित निकाला जा सकता है।
कुछ लोगों को सेवानिवृत्ति से पहले उस पैसे की आवश्यकता हो सकती है। लेकिन कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफओ) से कुछ विशेष परिस्थितियों में ही पैसा निकाला जा सकता है। ईपीएफओ के नियमों के मुताबिक, कर्मचारी अपने पीएफ खाते से सिर्फ 3 वजहों से पैसा निकाल सकते हैं।
कर्मचारी केवल इन 3 परिस्थितियों में ही पीएफ खाते से पैसा निकाल सकते हैं:
1. 58 साल की उम्र के बाद आप अपना पैसा ब्याज सहित निकाल सकते हैं।
2. अगर कोई कर्मचारी 2 महीने तक काम से बाहर है तो पीएफ खाते से पैसा निकाला जा सकता है।
3. अगर कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की आयु से पहले मृत्यु हो जाती है तो पीएफ निकाला जा सकता है।
इसके अलावा कर्मचारी अपनी कुछ जरूरी जरूरतों के लिए भी पीएफ खाते से पैसे निकाल सकता है. लेकिन उसके भी कुछ नियम हैं. इसका पालन करने पर ही आप पीएफ खाते से पैसा वापस पा सकते हैं।
शादी के लिए:
कर्मचारी भविष्य निधि योजना के तहत कर्मचारी अपनी शादी के खर्च के लिए अपने पीएफ खाते से पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन इसकी कुछ सीमाएँ हैं. तदनुसार.. शर्तों के अधीन इस पैसे को उधार लेने की सुविधा है।
पीएफ रिफंड की समय सीमा:
जो लोग शादी के लिए पीएफ का पैसा वापस पाना चाहते हैं उन्हें कम से कम 7 साल तक काम करना चाहिए। शादीशुदा लोग शादी के लिए पीएफ राशि का दावा नहीं कर सकते। पीएफ पर ब्याज सहित कर्मचारी योगदान का केवल 50% ही वसूल किया जा सकता है। यह नियम तो सभी जानते हैं कि कर्मचारी अपनी शादी के लिए पीएफ का पैसा ले सकते हैं। इसी तरह कर्मचारी अपने परिवार के सदस्यों, भाई-बहनों, बच्चों की शादी के लिए रिफंड का दावा कर सकते हैं।