Mutual Funds ग्राहकों को Alert! र्ई-मेल के मामले में SEBI की कार्रवाई!

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Mutual Funds Alert: हाल के दिनों में भारत में निवेशकों की मानसिकता बदली है। पहले वे निश्चित आय स्रोतों में निवेश करते थे लेकिन अब वे उच्च रिटर्न के लिए शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं। खासतौर पर अगर इस निवेश प्रवृत्ति को देखें तो इसका मतलब है कि भारतीयों में वित्तीय साक्षरता बढ़ी है। इसी सिलसिले में हाल ही में सेबी ने म्यूचुअल फंड ग्राहकों को एक अहम सुझाव दिया है. बाजार नियामक सेबी ने डिपॉजिटरी, म्यूचुअल फंड-रजिस्ट्रार, ट्रांसफर एजेंटों के माध्यम से किसी निवेशक द्वारा कारोबार की गई प्रतिभूतियों का खाता प्रदान करने के लिए समेकित खाता विवरण के डिफ़ॉल्ट मोड के रूप में ई-मेल को अनिवार्य कर दिया है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने एक सर्कुलर में कहा कि यह नया नियम 1 अप्रैल से लागू होगा। तो आइए सेबी के फैसले के बारे में अधिक जानकारी जानते हैं।

समेकित खाता विवरण एक एकल या संयुक्त खाता विवरण है जो एक निवेशक द्वारा एक महीने के दौरान सभी म्यूचुअल फंड, अन्य प्रतिभूतियों में डीमैटरियलाइज्ड (डीमैट) मोड में किए गए वित्तीय लेनदेन का विवरण दिखाता है। यदि आरटीए और डिपॉजिटरी में पैन सामान्य हैं तो डिपॉजिटरी म्यूचुअल फंड फोलियो और डिपॉजिटरी खातों दोनों में वित्तीय लेनदेन का विवरण प्रदान करके निवेशकों को सीएएस भेजती हैं।

म्यूचुअल फंड फोलियो के संबंध में आरटीए और डिपॉजिटरी के बीच संयुक्त पैन की अनुपस्थिति में, सीएएस केवल म्यूचुअल फंड लेनदेन वाले म्यूचुअल फंड द्वारा भेजा जाता है। सेबी ने कहा कि उसने खाता विवरण भेजने के तरीके पर नियामक दिशानिर्देशों को कारगर बनाने के लिए नियामक नियमों को संशोधित किया है क्योंकि डिजिटल तकनीक और इलेक्ट्रॉनिक मोड अब संचार का पसंदीदा तरीका बन गया है।

सेबी ने अपने परिपत्र में उन सभी निवेशकों को ई-मेल के माध्यम से सीएएस भेजा है जिनके ई-मेल पते डिपॉजिटरी, एएमसी या एमएफ-आरटीए के साथ पंजीकृत हैं। लेकिन यदि कोई निवेशक ई-मेल के माध्यम से CAS प्राप्त नहीं करना चाहता है तो निवेशक को इसे भौतिक रूप में प्राप्त करने का विकल्प दिया जाता है। यदि निवेशक के डीमैट खाते या उसके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में कोई लेनदेन होता है तो सीएएस मासिक आधार पर निवेशक को एक ई-मेल भेजता है। यदि म्यूचुअल फंड और डीमैट खातों में कोई लेनदेन नहीं हुआ है, तो सीएएस निवेशकों को ई-मेल के माध्यम से अर्ध-वार्षिक आधार पर भेजा जाएगा जिसमें होल्डिंग विवरण होगा।

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