GST Council Meeting: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का फैसला, ये चीजें हुई GST से बाहर

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GST Meeting: इस साल की पहली जीएसटी काउंसिल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए. बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों ने भी भाग लिया। वित्त मंत्री ने मीडिया से बातचीत में यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी अधिनियम की धारा 73 के तहत जारी डिमांड नोटिस पर ब्याज और जुर्माने से छूट की सिफारिश की है.

भारतीय रेलवे ने प्लेटफॉर्म टिकट जैसी सेवाओं को जीएसटी से छूट दे दी है। वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी काउंसिल ने दूध के सभी डिब्बों पर 12 फीसदी की एक समान दर लगाने की सिफारिश की है. काउंसिल ने टैक्स डिमांड नोटिस पर जुर्माने पर ब्याज माफ करने की सिफारिश की है. जीएसटी परिषद ने अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील दायर करने के लिए कर अधिकारियों के लिए 20 लाख रुपये की सीमा की सिफारिश की है। इसमें हाई कोर्ट के लिए 1 करोड़ रुपये और सुप्रीम कोर्ट के लिए 2 करोड़ रुपये की सीमा तय की गई है. जीएसटी परिषद ने शैक्षणिक संस्थानों के बाहर हॉस्टल से होने वाली आय पर प्रति व्यक्ति 20,000 रुपये प्रति माह की कर छूट दी है।

5% जीएसटी प्रदान करना:
आंध्र प्रदेश के वित्त मंत्री पी केशव ने शनिवार को कहा कि जीएसटी परिषद ने मंत्रियों के समूह से उर्वरक क्षेत्र को मौजूदा पांच प्रतिशत जीएसटी से छूट देने की सिफारिश की है. काउंसिल अब इस मामले को देखेगी। परिषद ने उर्वरक निर्माता कंपनियों और किसानों के हित में पोषक तत्वों और कच्चे माल पर जीएसटी कम करने पर चर्चा की। रसायन एवं उर्वरक संबंधी स्थायी समिति ने फरवरी में इसकी सिफारिश की थी.

वर्तमान में उर्वरकों पर पांच प्रतिशत जीएसटी लगाया जाता है, जबकि सल्फ्यूरिक एसिड और अमोनिया जैसे कच्चे माल पर जीएसटी 18 प्रतिशत है। जीएसटी परिषद की 53वीं बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए केशव ने कहा कि उर्वरकों पर जीएसटी दर कम करने का प्रस्ताव मंत्रियों के समूह (जीओएम) को भेजा गया है। सितंबर 2021 और जून 2022 में हुई 45वीं और 47वीं बैठक में जीएसटी काउंसिल ने उर्वरकों पर टैक्स कटौती का मुद्दा रखा. हालांकि, काउंसिल ने उस समय दरों में किसी बदलाव की सिफारिश नहीं की थी. आठ महीने बाद शनिवार को जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई. काउंसिल की आखिरी बैठक 7 अक्टूबर 2023 को हुई थी.

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